इस योजना का लाभ सिर्फ यही महिलाएं उठा सकती है जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और जिनके पति की मृत्यु किसी कारण वंश हो गई हो, वही महिला झारखंड विधवा पेंशन योजना का मुख्य लाभ ले सकती
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झारखंड विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य
झारखंड विधवा पेंशन सहाय योजना का मुख्य युद्ध उद्देश्य यह है कि पति की मृत्यु के बाद घर में आय का साधन समाप्त हो जाता है जिसके चलते कर कर घर की जवाबदारी महिला के ऊपर आ जाती है ऐसे में उस की आवक बनी रहे और घर का गुजारा चलता रहे इसी मकसद से विधवा पेंशन योजना को भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों में चालू किया गया है
विधवा पेंशन योजना झारखंड के लिए पात्रता और मापदंड
- इस योजना में सिर्फ विधवा महिलाओं को पी पात्रता दी जाएगी
- पति की मृत्यु के बाद महिला ने पुनः शादी की है तो यह विधवा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा
- इस योजना में पत्नी की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए
झारखंड विधवा पेंशन योजना के लिए डॉक्यूमेंट लिस्ट
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवासी प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट
- Passport photo
झारखंड vidhwa pension yojana Application Form
Vidhwa Pension Form Jharkhand PDF Link
आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट विधवा पेंशन फॉर्म झारखंड की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं,
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